सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फेक न्यज लोगों के बीच घबराहट पैदा कर रही है। रविवार को इसी के चक्कर में पुलिस को देर रात तक परेशान होना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने ख्याला इलाके में दोबारा दंगे फैलने की अफवाह फैला दी थी जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
देर रात आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने वीडियो संदेश देकर लोगों को घटना की सच्चाई बताई और लोगों से नहीं घबराने की अपील की।
लेकिन अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक अभियान के तहत सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के फर्जी संदेशों को पकड़ेंगे और इसकी पुलिस से शिकायत करेंगे। आम आदमी पार्टी जल्दी ही इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी करेगी जिस पर लोग फर्जी संदेशों की शिकायत कर सकेंगे।
लेकिन अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता एक अभियान के तहत सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के फर्जी संदेशों को पकड़ेंगे और इसकी पुलिस से शिकायत करेंगे। आम आदमी पार्टी जल्दी ही इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी करेगी जिस पर लोग फर्जी संदेशों की शिकायत कर सकेंगे।
आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंसा से ज्यादा लोगों में पैदा घबराहट नुकसान कर रही है। लोग बेवजह दहशत में आ जाते हैं। अपराधी प्रकृति के लोग इसका फायदा उठाकर एक बार फिर दिल्ली की शांति को खतरा पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने इसके खिलाफ एक अभियान चलाने का फैसला किया है।
सोशल मीडिया पर फर्जी और भड़काऊ संदेश साझा करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने भी इसके लिए अभियान चलाया हुआ है और अब तक दर्जनों लोगों को फर्जी संदेश फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने भी फैसला किया है कि फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को अब तीन साल की सजा होगी। समिति एक एजेंसी की मदद से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कराएगी और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराएगी।
सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को ईनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को एक ईमेल और मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर फर्जी और भड़काऊ संदेश साझा करने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने भी इसके लिए अभियान चलाया हुआ है और अब तक दर्जनों लोगों को फर्जी संदेश फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है।
दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सद्भाव समिति ने भी फैसला किया है कि फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों को अब तीन साल की सजा होगी। समिति एक एजेंसी की मदद से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की जांच कराएगी और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराएगी।
सोशल मीडिया पर ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को ईनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को एक ईमेल और मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा।